Pradesh ki gatha : मा. न्यायालय के आदेश पर कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने पत्रकार और उसके साथी के खिलाफ अवैध वसूली करने की गंभीर धाराओं में किया मुकदमा दर्ज।
आपको बताते चले कि कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने मा० न्यायालय के आदेश पर एक कथित पत्रकार और उसके साथी के खिलाफ षड्यंत्र रचने और जबरन अवैध वसूली करने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
फर्जी केस में फंसा कर अवैध वसूली का खेल’ खेलने वालों पर मा . न्यायालय का हंटर,
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक,पीड़ित गुलबहार पुत्र कमरुद्दीन निवासी अहबाबनगर जवालापुर ने मा० न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वह पेशे से एक दस्तावेज लेखक हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनकी इसी जनसेवा से द्वेष भावना रखते हुए एक कथित पत्रकार और उसके साथियों ने एक साजिश के तहत उपनिबंधक तहसील हरिद्वार के कार्यालय में उनके खिलाफ एक झूठी लिखित शिकायत दर्ज करा दी।
इसके बाद, शिकायत का डर दिखाकर मामले को रफा-दफा करने और शिकायत वापस लेने के एवज में ₹50,000 की मांग की गई। इस अवैध वसूली का संदेश कथित पत्रकार के एक साथी द्वारा पीड़ित के घर पहुंचाया गया, जो करीब आधे घंटे तक पीड़ित के बैठक कक्ष में बैठकर पैसे के लिए दबाव बनाता रहा। आरोपियों का मकसद पीड़ित को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाना था।
पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर ली मा. न्यायालय की शरण-
पीड़ित ने बताया कि उन्होंने इस ब्लैकमेलिंग के संबंध में पहले कोतवाली ज्वालापुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। पुलिस स्तर से कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने माननीय न्यायालय की शरण ली। मा० न्यायालय के आदेश के बाद आज कोतवाली ज्वालापुर में आरोपी पत्रकार कथित पत्रकार और उसके साथी के खिलाफ जबरन वसूली की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस मामले की अग्रिम वैधानिक जांच में जुट गई है।
